नौकरी जाने पर न निकालें पीएफ का पूरा पैसा, वरना नहीं मिलेगा ब्याजCredit:fr
नौकरी के जाने के बाद पीएफ खाते पर 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता है
नया रोजगार मिलते ही पीएफ खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं
नौकरी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट को 3 साल के अंदर मर्ज कराना होगा
3 साल तक यूज न होने पर कर्मचारी का पीएफ खाता निष्क्रिय हो जाएगा
अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 3 साल से पहले कुछ रकम निकालनी होगी
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